इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंटस के ओरिजनल डाक्यूमेंट जमा नहीं कराएं: एचआरसी

भोपाल। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टूडेंट से 10वीं, 12 वीं की ओरिजनल मार्कशीट जमा करा लिए जाने और मांगने पर छात्रों को वापस करने में आनाकानी करने के मद्देनजर म.प्र. मानव अधिकार आयोग ने अनेक अनुशंसाऐं की हैं। आयोग का मानना है कि इस तरह छात्रों को अनावश्यक रूप से परेशान कर इंजीनियरिंग कॉलेजों व्दारा छात्रों के मानव अधिकारांे का हनन किया जाता है। आयोग चाहता है कि छात्रों को इस परेशानी से निजात दिलाइ्र जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयोग ने महत्वपूर्ण अनुशंसाऐं की हंै। आयोग ने अपनी अनुशंसाओं में कहा है कि:-
तकनीकि शिक्षा विभाग सभीइंजीनियरिंग कॉलेजों को आदेशित करे कि वे प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं के मूल दस्तावेज महाविद्यालय में जमा नहीं कराएं।
इस संबंध मेंइंजीनियरिंग कॉलेजों व्दारा छात्र/छात्राओं के ज्ञान एवं जानकारी के लिये नोटिस बोर्ड पर नोटिस भी लगाये जायें, जिससे छात्र/छात्राओं को पता चल सके कि उनके मूल दस्तावेज इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा एग्जामन करने के बाद उसी समय वापस करने के लिये बाध्य है।
छात्र/छात्राओं के व्दारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट की माग किये जाने पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिये जाने के संबंध में शासन उचित नियम बनाये, जिससे छात्रों को परेशान न होना पड़े। इस संबंध में शासन उचित निर्देश जारी करे।
प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, तकनीकि शिक्षा व संचालक, तकनीकि शिक्षा इस संबंध में एआईसीटी व मध्यप्रदेश शासन के आदेशों को सभी महाविद्यालयों को पुनः प्रेषित करें व उन्हें लागू करायें।