भोपाल  ।    मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने डाटा पहुंच सेवाओं के अंतर्गत नया प्रावधान  किया है। अब शासकीय सड़क एवं भूमि आदि में अंडर ग्राउंड टेलीकाम इंफ्रास्ट्रक्चर डालने पर दूरसंचार कंपनियों से एक हजार रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। यही नहीं, अंडर ग्राउंड केबिल डालने के बाद संबंधित दूरसंचार कंपनी को शासकीय सड़क, भूमि आदि को रीस्टोर यानि पुनः यथास्थिति में लाने के लिए आवश्यक मरम्मत, संधारण के लिए संबंधित निर्माण एजेंसी के प्रचलित शेड्यूल आफ रेट, प्राक्कलन राशि, वास्तविक व्यय राशि का भुगतान संबंधित विभाग को करेगी। इसके लिए इलेक्ट्रानिक विकास निगम राईट आफ वे पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान  किए जाएंगे।

60 दिन में मिलेगी डीम्ड स्वीकृति

डाटा पहुंच सेवाओं के अंतर्गत यह भी नया प्रावधान  किया गया है कि शासकीय, शासकीय प्राधिकरण, स्थानीय निकाय की भूमि, भवन पर दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के लिए आवेदक कंपनी द्वारा आनलाइन दस हजार रुपये अनुज्ञप्ति शुल्क जमा किया जाएगा तथा 60 दिन के अंदर संबंधित विभाग से सहमति या अनापत्ति नहीं मिलती है, तो पोर्टल के माध्यम से डीम्ड अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी। यदि निर्धारित समय में असहमति दी जाती है तो उक्त शुल्क की राशि लौटा दी जाएगी। इसी प्रकार, यह भी नया प्रावधान किया गया है कि सार्वभौमिक सेवा दायित्व के अंतर्गत शामिल गांवों में दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2100 वर्गफुट तक भूमि के लिए बीएसएनएल द्वारा कोई अनुज्ञप्ति शुल्क नहीं देना होगा